झारखंड सरकार द्वारा संचालित आहार झारखंड पोर्टल (Aahar Jharkhand Portal) राज्य के नागरिकों को राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करता है।
इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी राशन कार्ड सूची, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, खाद्य आपूर्ति की स्थिति, और आवंटन (Allotment) की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आहार झारखंड आवंटन (Aahar Jharkhand Allotment) क्या है?
आहार झारखंड आवंटन झारखंड सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यह पोर्टल राज्य के नागरिकों को राशन कार्ड के माध्यम से सरकारी अनाज, दाल, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने की जानकारी प्रदान करता है।
महीनेवार राशन वितरण सूची कैसे देखें?
झारखंड में राशन कार्ड से जुड़े लाभार्थी अपनी राशन वितरण सूची ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करें:
- झारखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल aahar.jharkhand.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर लाभूक के कार्ड की जानकारी मेनू में मौजूद विकल्प पात्रता सूची मासिक पर क्लिक करें।

अब स्क्रीन पर एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:

- जिला (District) चुनें – अपने जिले का चयन करें।
- ब्लॉक (Block) चुनें – जहां आप राशन लेते हैं, वह ब्लॉक चुनें।
- डीलर (Dealer) चुनें – आपके राशन डीलर का नाम सेलेक्ट करें।
- कार्ड प्रकार (Card Type) देखें – यह आमतौर पर PHH (Priority Household) या AAY (Antyodaya Anna Yojana) होता है।
- महीना और साल (Month/Year) सेलेक्ट करें – जिस महीने का आवंटन देखना है, उसे चुनें।
- कैप्चा (Captcha) दर्ज करें – स्क्रीन पर दिखाए गए कैप्चा को सही से दर्ज करें।
- सभी विवरण भरने के बाद "Submit" बटन पर क्लिक करें।
"Submit" करने के बाद आपके सामने राशन कार्ड धारकों की सूची आ जाएगी, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी:
- राशन कार्ड नंबर (Ration Card No.)
- लाभार्थी का नाम (Name)
- पिता/पति का नाम (Father/Husband Name)
- राशन कार्ड का प्रकार (Card Type - PHH/AAY)
- परिवार के सदस्यों की संख्या (Family Count)
- यूआईडी संख्या (UID Count - Aadhaar से जुड़े सदस्य)
आहार झारखंड आवंटन (पात्रता सूची) के तहत मिलने वाले राशन की जानकारी
झारखंड सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत निम्नलिखित राशन प्रदान करती है:
योजना | गेहूं (प्रति व्यक्ति) | चावल (प्रति व्यक्ति) | चीनी/नमक/दाल |
---|---|---|---|
PHH (Priority Household) | 2 किग्रा | 3 किग्रा | 1 किग्रा नमक |
AAY (Antyodaya Anna Yojana) | 0 किग्रा | 35 किग्रा (प्रति परिवार) | 1 किग्रा चीनी |
- POS मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के बाद ही राशन वितरित किया जाता है।
राशन वितरण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- अगर राशन नहीं मिला है:
- अपने FPS डीलर से संपर्क करें।
- जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय (DFSO) में शिकायत दर्ज करें।
- शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर: 18003456598 (टोल-फ्री हेल्पलाइन)
- यदि आपका नाम सूची में नहीं है:
- अपने राशन कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन चेक करें।
- यदि आपका राशन कार्ड डिलीट या निष्क्रिय हो गया है, तो पुनः आवेदन करें।